इन परिवारों के लिए रोडवेज बसों में सफर होगा मुफ्त, टिकट लेने की भी नही पड़ेगी जरुरत Happy Card Yojana

Happy Card Yojana: हरियाणा सरकार ने ‘हैप्पी कार्ड योजना’ की शुरुआत करते हुए प्रदेश के गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए एक अहम पहल की है. यह योजना उन परिवारों के लिए है जिनकी वार्षिक आय ₹1.80 लाख से कम है. इसके तहत लाभार्थियों को हरियाणा रोडवेज की बसों में मुफ्त यात्रा का लाभ मिलेगा.

क्या है हरियाणा हैप्पी कार्ड योजना?

हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना के अंतर्गत हैप्पी कार्ड योजना को राज्य के लगभग 22.89 लाख परिवारों के लिए शुरू किया गया है. इसके जरिए परिवारों के हर सदस्य को सालाना 1000 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाएगी. इस योजना से लगभग 84 लाख लोग लाभान्वित होंगे. मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस योजना का शुभारंभ करते हुए कई परिवारों को प्रतीकात्मक रूप से हैप्पी कार्ड प्रदान किए.

हैप्पी कार्ड के प्रमुख लाभ और विशेषताएं

  • फ्री यात्रा सुविधा: लाभार्थी परिवार के सदस्य हरियाणा रोडवेज की बसों में 1000 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा कर सकते हैं.
  • ई-टिकटिंग प्रणाली: इस योजना में ई-टिकटिंग प्रणाली के तहत स्मार्ट कार्ड प्रदान किए जाएंगे.
  • कम लागत: लाभार्थियों को ₹50 का शुल्क देना होगा, जबकि बाकी लागत सरकार वहन करेगी. कार्ड का वार्षिक रख-रखाव शुल्क ₹79 भी सरकार वहन करेगी.
  • परिवार के सभी सदस्यों के लिए कार्ड: एक परिवार के सभी पात्र सदस्य अलग-अलग हैप्पी कार्ड प्राप्त करेंगे.

योजना के पात्रता मानदंड

  • हरियाणा का मूल निवासी: योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक हरियाणा राज्य का निवासी होना चाहिए.
  • आय मानदंड: जिन परिवारों की वार्षिक आय ₹1.80 लाख से कम है. वे इस योजना के लिए पात्र होंगे.
  • अंत्योदय परिवार: योजना का लाभ उन परिवारों को भी मिलेगा जो अंत्योदय श्रेणी में आते हैं.
  • आय सत्यापन: लाभार्थियों की आय का सत्यापन परिवार पहचान पत्र के माध्यम से किया जाएगा.

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज

हैप्पी कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:

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  • परिवार पहचान पत्र
  • आधार कार्ड
  • आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो

हैप्पी कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

Haryana Happy Card के लिए आवेदन प्रक्रिया को सरल और उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाया गया है. निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करके आप आवेदन कर सकते हैं:

  • आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: हरियाणा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाएं.
  • हैप्पी कार्ड विकल्प का चयन करें: होमपेज पर “हैप्पी कार्ड के लिए आवेदन करें” के विकल्प पर क्लिक करें.
  • परिवार पहचान पत्र नंबर दर्ज करें: परिवार पहचान पत्र नंबर और कैप्चा कोड दर्ज करें.
  • ओटीपी सत्यापन: रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी को सत्यापित करें.
  • सदस्यों का चयन करें: परिवार के उस सदस्य को चुनें जिसके लिए आप आवेदन करना चाहते हैं.
  • जानकारी भरें: मोबाइल नंबर और आधार कार्ड नंबर दर्ज करें.
  • फॉर्म सबमिट करें: सभी जानकारी और दस्तावेज अपलोड करने के बाद “आवेदन करें” के विकल्प पर क्लिक करें.

आवेदन के बाद की प्रक्रिया

आवेदन सफलतापूर्वक सबमिट करने के 15 दिनों के अंदर लाभार्थी अपने नजदीकी रोडवेज कार्यालय से हैप्पी कार्ड प्राप्त कर सकते हैं.

राज्य सरकार का बड़ा कदम: गरीबों के लिए राहत

हरियाणा सरकार ने इस योजना के तहत 600 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है. योजना का उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना और यात्रा में सहूलियत देना है. यह योजना न केवल आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के जीवन को आसान बनाएगी बल्कि परिवहन सुविधा तक उनकी पहुंच भी बढ़ाएगी.

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योजना से जुड़े अन्य लाभ

  • सामाजिक सुरक्षा: इस योजना से जरूरतमंद परिवारों को राज्य की परिवहन सुविधा का लाभ मिलेगा.
  • गरीबों के लिए राहत: योजना उन परिवारों को मुख्य रूप से लाभ पहुंचाएगी जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं.
  • पारदर्शी प्रणाली: ई-टिकटिंग और डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) प्रणाली के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि लाभ सही लोगों तक पहुंचे.

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